झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर संकट के बादल मंडराने लगा है। भारत के चुनाव आयोग ने राज्य के राजपाल को मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द करने से संबंधित अपनी राय भेज दी है। आयोग ने लाभ के पद पर होने का आरोपों पर भी अपनी राय भेजी है।

सीएम पर क्या है आरोप :
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने इस वर्ष फरवरी में दावा किया था कि सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। खुद को खनन पट्टा आवंटित किया। दास ने जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। आयोग ने मई में सोरेन को एक नोटिस भेजकर खनन पट्टे पर उनका पक्ष मांगा था। आयोग के सूत्र के अनुसार पट्टे का स्वामित्व जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 951 की धारा 9ए का उल्लंघन करता है जो सरकारी अनुबंधों आदि के लिए अयोग्यता से संबंधित है।

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