Bokaro: बोकारो जिले में मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनियों से टावर निर्माण लागत का एक प्रतिशत राशि जमा करने का श्रम विभाग ने जारी किया ऑर्डर। 28 नवंबर तक राशि नहीं जमा करने पर कंपनियों से दो प्रतिशत राशि ब्याज के साथ की जाएगी वसूली। जिले में है 294 मोबाईल टावर।

न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता

Bokaro: श्रम विभाग बोकारो जिले में मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनियों से टावर निर्माण लागत का एक प्रतिशत राशि जमा करने का ऑर्डर जारी किया है। 28 नवंबर तक राशि नहीं जमा करने की स्थिति में कंपनियों से दो प्रतिशत राशि ब्याज के साथ वसूली की जाएगी।
विभाग के पदाधिकारी का कहना है कि जिले में मोबाइल टावर निर्माण करने वाली कंपनियों को निर्माण कार्य शुरू करने से पहले इसकी सूचना देनी है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम के तहत टावर निर्माण करने से पहले कुल लागत का एक प्रतिशत विभाग के खाते में जमा किया जाना है। साथ रजिस्ट्रेशन कराना और लाईसेंस लेना भी जरूरी है।
कंपनियों ने नहीं दी निर्माण कार्य की सूचना
जिले में टावर लगाने वाले रिलाइंस जियो इंफराटेल, एटीसी, भारती इंफराटेल एवं इंडस कंपनी ने विभाग को सूचना नहीं दी है और ना ही राशि जमा की है। इन कंपनियों द्वारा जिले में 294 मोबाईल टावर लगाए गये हैं। सहायक श्रमायुक्त सह श्रमाधीक्षक प्रवीण कुमार ने बताया अधिनियम के मुताबिक टावर लगाने से पहले विभाग को सूचना देना है। कुल लागत का एक प्रतिशत राशि भी जमा करना है। 28 नवंबर तक राश जमा नहीं करने पर कंपनियों से दो प्रतिशत राशि वसूली का आदेश जारी कर दिया गया है। तय समय पर राशि जमा नहीं करने पर इनके खिलाफ नीलामवाद दायर कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
इन कंपनियों को जमा करनी होगी राशि 
रिलाइंस जियो इंफराटेल को 28 लाख 70 हजार रूपये, भारती एयरटेल लिमिटेड को 30 लाख 80 हजार रूपये, इंडस टावर लि० को तीन लाख 85 हजार रूपये व एटीसी टेलिकॉम कॉरपरेशन प्राइवेट लिमिटेउ को 39 लाख लाख 55 हजार रूपये जमा करना है। इन कंपनियों से 1 करोड़ 2 लाख 90 हजार रुपये भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर की राशि बोर्ड के खाते में जमा करना है।

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