Bokaro News: जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना सेजवलकर ने शनिवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की।
न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता
Bokaro: जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना सेजवलकर ने शनिवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सडक दुर्घटनाओं में वृद्धि के विश्लेषण से पाया गया कि तीन पहिया वाहन या चार पहिया वाहन, जिसमें चालक तरफ से चढ़ना उत्तरना भी एक मुख्य कारण है। सडक दुर्घटना में हो रही बढ़ोत्तरी को रोकने के मद्देनजर डीटीओ ने कई आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में ये है शामिल
-तीन पहिया या चार पहिया वाहन जिसमें चालक तरफ (दाहिनें तरफ) खुला है। उसमे रड या जाली लगाकर कवर करें ताकि दाहिने तरफ से कोई भी सवारी चढे उतरे नहीं।
-सभी व्यवसायिक वाहन स्वामी अपने-अपने वाहन में अन्दर भाग में वाहन संख्या, अपना मोबाइल नंबर व पत्ता अंकित कर ऐसे जगह प्रदर्शित करेगें, जहाँ सवारी को स्पष्ट दिलाई दे।
-वाहन चालक अनुपयुक्त तरीके से या लंबी अवधि के लिए या अच्छी तरह से प्रकाशित सड़कों पर उच्च बीम का उपयोग नहीं करेगा।
-वाहन चालक आनेवाले वाहन के निकट पहुंचने पर या जब किसी यान के पीछे बहुत निकट वाहन बलाते समय उच्च बीम को नीचे कर दें।
-चालक को हरे, फॉग लाइट केवल तब जलाए जब कोहरे, धूल, तूफान, बारिश या बर्फ गिरने के कारण दृष्यता बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और वह भी केवल हैंड लैप को नीचे गिरा कर।
-वाहनों में रिफलेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य है।
परमिट व बीमा पत्र अपडेट अनिवार्य
जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी वाहनों के परिचालन के लिए पथकर, दुरस्ती प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, परमिट व बीमा पत्र अद्यतन होना अनिवार्य है। अद्यतन न होने की स्थिति में मोटरयान अधिनियम के सुसंगत धारा के तहत दण्डात्मक कार्यवाई करने का निर्देश दिया गया। डीटीओ ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि अपने-अपने वाहन के सभी दस्तावेजों को अपडेट करा लें। दोपहिया वाहन चलाते समय हैलमेट (पीछे बैठने वाले व्यक्ति सहित) व चार पहिया वाहन चलाते समय सिट बेल्ट का उपयोग निश्चित रुप से करें। सड़क पर वाहन बुलाते समय सड़क सुरक्षा संबंधित मानकों का अवश्य अनुपालन करें।
31 दिसंबर तक कराएं लाईसेंस का नवीकरण
डीटीओ ने पत्र जारी कर जिले के सभी पेट्रोल पम्प मालिकों को कहा है कि जिला अन्तर्गत स्थापित पेट्रोल पम्प का लाईसेंस का नवीकरण 31 दिसंबर तक अगले एक वर्ष के लिए कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही लाईसेंस नवीकरण के लिए अपने प्रतिष्ठान में संचालित वाहन प्रदूषण केन्द का संचालन व अपेडट होना अनिवार्य है। सभी पेट्रोल पम्प स्वामियों को निर्देश दिया है कि सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अपने पेट्रोल पम्प का लाईसेंस नवीकरण करा लें। अन्यथा जांच के कम में त्रुटि पाये जाने पर नियमानुसार उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।