Bokaro News: 01 मार्च को 60 डेसीबल से अधिक तीव्र आवाज में डीजी बजाने को लेकर उपायुक्त ने अमृत पार्क फेज 5 के संवेदक को भेजा नोटिस

Bokaro News: अमृत पार्क में फेज पांच में 01 मार्च को ध्वनि विस्तारक यंत्र की ध्वनि तीव्रता 60 डेसीबल से अधिक तीव्र आवाज में डीजी बजाना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का है अवमानना।

न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता
Bokaro: 01 मार्च 2025 को शादी सह रिशेप्सन कार्यक्रम के दौरान अमृत पार्क (बोकारो समाहरणालय के समीप) में रात्रि 2ः00 बजे तक तीव्र आवाज में डीजे के माध्यम से गाना बजाया जा रहा था, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में पारित निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन है।

ध्वनि विस्तारक यंत्र की ध्वनि तीव्रता 60 डेसीबल से अधिक नहीं होनी चाहिए
उपायुक्त ने जारी नोटिस में संवेदक को कहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सि०) संख्या-72/1998, फोरम फार प्रिवेन्सन ऑफ इन्वायरमेंट एण्ड साउण्ड पोल्यूसन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में दिये गए आदेश के आलोक में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक सार्वजनिक स्थल पर लाउडस्पीकर बजाना वर्जित है। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 1951 में दिये गये नियमों के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र की ध्वनि तीव्रता 60 डेसीबल से अधिक न होनी चाहिए। बावजूद इसके अमृत पार्क फेज 05 में तीव्र आवाज में डीजी के माध्यम से गाना बजाया जा रहा था, जो न केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवमानना है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से आमजनों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जाना प्रतीत होता है।

उपायुक्त न्यायालय में 7 मार्च को रखें अपना पक्ष
उपायुक्त ने संबंधित संवेदक अमरेन्द्र कुमार सिंह को निर्देश दिया है कि 07 मार्च 2025 को शाम 5ः30 बजे समाहरणालय स्थित उपायुक्त न्यायालय में अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के निमय 4(2), 7(1), 7(2), ठ(1) तथा 8(2) के प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करते हुए आपके विरूद्ध मेनटेनेंस ऑफ एअर क्वालिटी स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ न्वाइज पॉल्यूशन एक्ट के तहत दण्डनात्मक कार्रवाई की जायेगी।


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