Bokaro News: जिला परिवहन पदाधिकारी पेट्रोल पंप संचालकों के लिए नो हेलमेट, नो पेट्रोल का आदेश जारी किया है।

न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता
Bokaro: जिला परिवहन पदाधिकारी पेट्रोल पंप संचालकों के लिए नो हेलमेट, नो पेट्रोल का आदेश जारी किया है। अगर कोई पेट्रोल पंप संचालक बिना हेलमेट वाले दो पहिया चालकों को पेट्रोल देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना शेजवलकर ने जारी आदेश में कहा है कि सभी पेट्रोल पंप संचालक अपने परिसर में नो हेलमेट-नो पेट्रोल का बोर्ड लगाएं। इसे सख्ती से अनुपालन करें। डीटीओ ने कहा कि निरीक्षण के दौरान बिना हेलमेट वाले को पेटोल देते पकड़े जाने पर उनके खिलाफ नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि पूर्व में भी इस तरह के आदेश जारी किए गये थे। लेकिन अधिकांश पेट्रोल पंप वाले नियम का अनुमापन करते नहीं दिखते हैं। जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि परिवहन विभाग झारखण्ड, रांची के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में सुरक्षा के दृष्टिकोण से दो पहिया वाहन परिचालन के क्रम में हेलमेट का प्रयोग चालक के साथ-साथ पिछे बैठने वाले व्यक्ति को भी किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

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