Hemant Sarkar: झारखंड सरकार के सभी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण देने का आदेश जारी किया गया है।

न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता

Ranchi: झारखंड सरकार के सभी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण देने का आदेश जारी किया गया है। कार्मिक विभाग प्रवीण कुमार टोप्‍पो ने इस आशय का पत्र जारी कर दिया है। इसकी जानकारी सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्तों को भी दी गयी है। आदेश के अनुसार, सम्पत्ति का विवरण देने की समय सीमा भी तय की गयी है। सरकार के आदेश के अनुसार, झारखंड राज्य के सभी सरकारी सेवकों (वर्ग-4 को छोड़कर) को प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 28 फरवरी तक मानव सम्पदा संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) के माध्यम से ऑनलाइन चल एवं अचल संपत्ति से संबंधित विवरणी अनिवार्य रूप से समर्पित करने का प्रावधान किया गया है। सम्पत्ति के विवरण का आधार 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है।

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